Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme 2023 / राजस्थान में अंतरजातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि 10 लाख रुपए मिलेगी

ajasthan Inter Caste Marriage Scheme 2023: राजस्थान में अंतरजातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि 5 लाख रुपए दी जाती थी, इसे बढ़ाकर राजस्थान सरकार द्वारा 10 लाख रुपए कर दिया है। इस योजना को “डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2023” के नाम से जाना जाता है। यह योजना राजस्थान में 1 अप्रैल 2023 से प्रभावित हो गई है।

Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme 2023 राजस्थान में अंतरजातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि 10 लाख रुपए मिलेगी

Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme

जाति विभेद एवं छुआछूत उन्मूलन तथा सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए हिंदू सवर्ण जातियों के युवक/ युवती से अनुसूचित जाति के युवक/ युवती के द्वारा विवाह को प्रोत्साहन देना है। इस उद्देश्य के लिए डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत अंतरजातीय विवाह के साहसिक कदम की सामाजिक रूप से सरहाना/ प्रोत्साहन स्वरूप नव युगल को समाज में उनके विवाह को स्थापित करने एवं घर गृहस्थी को आरंभिक तौर पर संचालन के लिए प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाती है।

 Inter Caste Marriage Scheme Eligibility

राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना के लिए पात्रता एवं शर्तें निम्नानुसार रखी गई है।

  1. अनुसूचित जाति वर्ग का युवक अथवा युवती जिसने किसी सवर्ण हिंदू युवती या युवक से विवाह किया है।
  2. युवक एवं युवती दोनों ही राजस्थान के मूल निवासी होने आवश्यक है।
  3. आवेदक युवक एवं युवती के संदर्भ में जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से जारी किया हुआ मान्य होगा। एकल महिला की संतान के मामले में माता के नाम से जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।
  4. आवेदक युवक एवं युवती के संदर्भ में मूल निवास प्रमाण पत्र पिता के नाम से जारी किया हुआ मान्य है। एकल महिला की संतान के मामले में माता के नाम से जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
  5. युगल में से किसी की भी आयु विवाह तिथि को 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  6. आपराधिक मामलों के संबंध में युगल (वर-वधु) द्वारा दोषसिद्ध नहीं हुआ है, का स्वघोषित पत्र में अंकित तथ्य ही मान्य है। व्यक्तिश: दोषसिद्धि की लिखित में जानकारी/ विशेष परिस्थिति में जांच की जा सकती है।
  7. युगल की संयुक्त आय 2.50 लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  8. ऐसे युगल द्वारा राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी समानांतर योजना में कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं किया होना चाहिए।
  9. विवाह की तिथि से एक वर्ष की अवधि में विभागीय पोर्टल पर आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा।
  10. युवक या युवती के प्रथम विवाह पर ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

Required Documents

राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार रखे गए हैं।

  • युगल का आधार कार्ड एवं जन आधार कार्ड।
  • विवाह प्रमाण पत्र की प्रति।
  • जाति प्रमाण पत्र की प्रति।
  • मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति।
  • 10वीं की अंक तालिका अथवा जन्म प्रमाण पत्र।
  • पति और पत्नी दोनों का जॉइंट अकाउंट का खाता संख्या एवं बचत खाता के पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति।
  • युगल के पैन कार्ड (आधार लिंक्ड) की प्रति।
  • युवक एवं युवती के आयकर रिटर्न की प्रति (यदि आयकर दाता है तो)
  • युवक एवं युवती का गंभीर अपराध प्रकरण में दोष सिद्ध नहीं होने का शपथ पत्र।
  • युगल के विवाह की संयुक्त फोटो।
  • विधवा महिला के प्रकरण में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति।
  • युगल में से एक जो अनुसूचित जाति का नहीं हो, उसे अपने स्वयं के हिंदू स्वर्ण जाति का होने का शपथ पत्र।

प्रोत्साहन राशि

जाति विभेद एवं छुआछूत उन्मूलन तथा सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए हिंदू सवर्ण जातियों के युवक या युवती से अनुसूचित जाति के युवक या युवती के द्वारा विवाह योजना अंतर्गत युगल के सुखद दांपत्य जीवन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से पति-पत्नी के लिए 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि नियमानुसार दी जाती है।

आवेदन की प्रक्रिया

राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। राजस्थान इंटर कास्ट मैरिज स्कीम 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है।

  1. सबसे पहले अभ्यर्थी को एसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाना है।
  2. इसके बाद अपनी एसएसओ आईडी को लॉगिन करना है।
  3. यदि एसएसओ आईडी नहीं है, तो पहले रजिस्ट्रेशन करना है और फिर लॉगिन करना है।
  4. एसएसओ आईडी लोगिन करने के बाद SJMS SMS के आइकॉन पर क्लिक करना है।
  5. इसके बाद Intercaste के आइकॉन पर क्लिक करना है।
  6. इसके बाद अपनी जन आधार संख्या से सदस्यों की सूची में से अपने नाम का चयन करना है।
  7. जन आधार में दर्ज आधार नंबर के साथ अपनी पहचान को बायोमेट्रिक तकनीक के माध्यम से सत्यापित करना है।
  8. इसके बाद आवेदक का सामान्य विवरण जैसे आवेदक का नाम, फोटो, लिंग, वैवाहिक स्थिति, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, पता एवं पूछी गई जानकारी सही से भरनी है।
  9. आवेदक के जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र जन आधार डेटाबेस से ए.पी.आई. के माध्यम से स्वत: ही फेच किए जाएंगे।
  10. अभ्यर्थी द्वारा 10वीं कक्षा के बोर्ड का नाम, रोल नंबर एवं उत्तीर्ण होने का वर्ष इंद्राज करने पर डाटा डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापित होगा।

राजस्थान इंटर कास्ट मैरिज स्कीम 2023 का आधिकारिक नोटिफिकेशन यहां देखें

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